मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना GR | मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महाराष्ट्र फॉर्म प्रक्रिया

परिचय :-
महाराष्ट्र राज्य महिला एनीमिया प्रमाण पत्र 5 वर्ष पहले। तसेच स्टेटिल लेबर पाहानी प्रति पुरुषांची रोजगाराची टककेवारी 59.10 टक्के और स्त्रीयांची टककेवारी 28.70 टक्के इतकी आहे. इसमें वस्तुस्थिति का लक्ष्य, महिला आर्थिक, स्वास्थ्य सुधार की आवश्यकता है। महिला स्वास्थ्य एवं पोषण और आर्थिक स्वावलंबन राज्य की विविध योजना में ये शामिल हैं। महिला श्रम सहभागी पुरूषार्थ की कमी है, अधिक से अधिक आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करें। राज्य सरकार की ओर से राज्य सरकार की “मुख्यमंत्री-माझी लड़की बहन” योजना शुरू की गई है।
सरकार का निर्णय :-
राज्य में महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और कुटुंबैट में ठोस भूमिका निभाना, मजबूत करना, महाराष्ट्र राज्य “मुख्यमंत्री- माझी लड़की बहन” योजना शुरू करना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का उद्देश्य | Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024 objective
1) योजना का उद्देश्य :-
- राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं को पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- उनका आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास करना।
- राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाना।
- राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार।
2) योजना की प्रकृति :- पात्रता अवधि के दौरान प्रत्येक पात्र महिला का अपना आधार लिंक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के लिए सक्षम बैंक खाते में प्रति माह 1,500/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि केंद्र / राज्य सरकार की अन्य वित्तीय लाभ योजना के तहत लाभ 1,500/- रुपये से कम है, तो अंतर राशि इस योजना के तहत पात्र महिला को दी जाएगी। (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024
3) योजना के लाभार्थी :- महाराष्ट्र राज्य की 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाक शुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाएं।
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की पात्रता | Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024 Eligibility
4) योजना के लाभार्थियों की पात्रता :-
- लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- राज्य की विवाहित, विधवा, तलाक शुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाएं।
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष प्राप्त करने तक।
- उक्त योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5) अयोग्यता :-
- जिनकी संयुक्त वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है।
- जिसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो।
- जिनके परिवार के सदस्य किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मचारी/संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आउटसोर्स और स्वैच्छिक श्रमिकों और कर्मचारियों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
- उक्त हितग्राही महिला को अन्य शासकीय विभागों के माध्यम से क्रियान्वित वित्तीय योजना से रू0 1500/- से अधिक का लाभ हुआ है।
- जिनके परिवार का सदस्य वर्तमान या पूर्व संसद सदस्य/विधायक है।
- जिनके परिवार के सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/बोर्ड/उपक्रम के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य हैं।
- जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि है।
- जिनके पास अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हैं। यदि उक्त योजना की “पात्रता” एवं “अपात्रता” मापदण्ड में संशोधन की आवश्यकता होगी तो योजना एवं वित्त विभाग का फीडबैक लेकर शासन के अनुमोदन से कार्यवाही की जायेगी। Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की दस्तावेज / Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024 Documents
6) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है: –
- योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन।
- लाभार्थी का आधार कार्ड।
- महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र/महाराष्ट्र राज्य का जन्म प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होनी चाहिए)।
- बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- राशन कार्ड.
- उक्त योजना के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करने का वचन देना।
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की लाभार्थी चयन | Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024 Beneficiary Selection
7) लाभार्थी चयन :-
- “मुख्यमंत्री-मेरी प्यारी बहना” योजना आंगनबाडी के लाभार्थी की पात्रता लाभार्थियों का आवेदन सेवक / पर्यवेक्षक / मुख्य सेविका / सेतु सुविधा केंद्र / ग्राम पंचायत / ग्राम सेवक / वार्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं ऑनलाइन सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सक्षम अधिकारियों को इस कार्य पर नियंत्रण रखना चाहिए। के अनुसार उक्त योजना हेतु आंगनबाडी सेवक / पर्यवेक्षक / मुख्य सेवक / सेतु सुविधा केन्द्र / ग्राम पंचायत / ग्राम सेवक / वार्ड अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी का उत्तरदायित्व निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024
8) नियंत्रण अधिकारी:-
- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे उक्त योजना के लिए “नियंत्रण अधिकारी” होंगे और आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई “सह-नियंत्रण अधिकारी” होंगे।
9) योजना की कार्यप्रणाली:-
अ) आवेदन प्रक्रिया योजना के लिए आवेदन पोर्टल / मोबाइल ऐप / सेतु सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित है:-
(1) इस योजना के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.
(2) जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए “आवेदन” भरने की सुविधा आंगनवाड़ी केंद्रों/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों (सिविल/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्राम पंचायत/वार्ड/सेतु सुविधा केंद्र पर उपलब्ध होगी।
(3) उपरोक्त भरा हुआ फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्रों/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों (शहरी/ग्रामीण/जनजातीय)/सेतु सुविधा केंद्र में नामित कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक सफलतापूर्वक दायर आवेदन के लिए उचित पावती जारी की जाएगी। Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024
(4) संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
(5) महिला आवेदक को स्वयं उपरोक्त स्थान पर उपस्थित होना होगा ताकि उसकी फोटो LIVE ली जा सके और E-KYC की जा सके। इसके लिए महिला को निम्नलिखित जानकारी लानी होगी।
- पूर्ण परिवार पहचान पत्र (राशन कार्ड)
- अपना आधार कार्ड
ब) अनंतिम सूची का प्रकाशन: आवेदन प्राप्त होने के बाद, पात्र आवेदकों की अनंतिम सूची इसकी एक प्रति पोर्टल / ऐप, आंगनवाड़ी केंद्र / ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर अधिसूचना पर प्रकाशित की जाएगी इसे बोर्ड पर भी पोस्ट किया जाएगा। Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024
क) आपत्तियों की प्राप्ति :- सार्वजनिक सूची पर आपत्तियां पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। अलावा आंगनवाड़ी सेविका मुख्य सेविका / सेतु सुविधा केंद्र के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास लिखित आपत्ति / शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। लिखित (ऑफ़लाइन) प्राप्त आपत्तियों / शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। सभी आपत्तियां/शिकायतें पात्र लाभार्थी सूची के प्रकाशन की तारीख से 05 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
उक्त आपत्ति के निराकरण के लिए संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की अध्यक्षता में “शिकायत निवारण समिति” का गठन किया जाएगा। Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024
ड) अंतिम सूची का प्रकाशन: उक्त समिति के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जायेगी। उक्त पात्र/अपात्र लाभार्थियों की एक अलग सूची आंगनवाड़ी केंद्र/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर/सेतु सुविधा केंद्र, साथ ही पोर्टल/ऐप पर प्रकाशित की जाएगी। यदि पात्र अंतिम सूची में शामिल महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उक्त महिला का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा। Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024
विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ें: – विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन योजना लाभ, पात्रता, पंजीकरण
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मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना महाराष्ट्र | |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना महाराष्ट्र |
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | जल्द ही घोषणा की जाएगी |